हल्द्वानी/नैनीताल 27 मई 2020 ((हि. डिस्कवर)।
जनपद मे बाहर प्रान्तों से ट्रेन,बसों व निजी वाहनों से प्रवासियों की आमद हो रही है। जिन्हें अनिवार्य रूप संस्थागत एवं होम कोरेन्टीन करना आवश्यक है। जिलाधिकारीसविन बंसल ने बताया कि जनपद मे अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 8626 प्रवासी आये है। जिन्हे ग्रामीण क्षेत्रो मे ही होम अथवा संस्थागत कोरेन्टीन किया गया हैै।
उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे 6057 प्रवासी होम कोरेन्टीन व 2569 संस्थागत कोरेन्टीन किये गये हैं। विकास खण्ड धारी के 41 ग्राम सभाओं में 251 प्रवासी आये हैं जिनमें से 166 प्रवासियों को होम कोरेन्टीन व 85 को संस्थागत कोरेन्टीन किया गया हैै। इसी तरह ब्लाक रामनगर के 53 ग्राम पंचायतों मे 1564 प्रवासी आये है जिनमें से 1439 को होम कोरेन्टीन व 125 प्रवासियो को संस्थागत कोरेन्टीन किया गया हैै। हल्द्वानी ब्लाक के 60 ग्राम पंचायतों मेे 1385 प्रवासी आये है जिनमे से 1265 होम तथा 120 प्रवासियों को संस्थागत, बेतालघाट ब्लाक के 75 ग्राम पंचायतों 2087 प्रवासियों मे से 1150 होम व 937 संस्थागत कोरेन्टीन किया गया है।
ओखलकांडा ब्लाक के 75 ग्राम पंचायतों मे 1054 प्रवासियों मे से 566 होम व 488 प्रवासी संस्थागत कोरेन्टीन, रामगढ ब्लाक के 59 ग्राम पंचायतों मे पहुचे 786 प्रवासियो मे से 382 होम व 404 संस्थागत कोरेन्टीन, कोटाबाग ब्लाक मे 56 ग्राम पंचायतों मे 1051 प्रवासियों मे से 699 होम व 352 संस्थागत तथा भीमताल ब्लाक के 60 ग्राम पंचायतों मे पहुचे 699 प्रवासियों मे से 556 होम कोरेन्टीन व 143 प्रवासियों को संस्थागत कोरेन्टीन किया गया है।
जिलाधिकारीसल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम व संस्थागत कोरेन्टीन व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, स्कैनिंग, सर्वलांस व होम कोरेन्टीन पर पैनी नजर रखने हेतु स्वास्थ्य विभाग की आइडीएसपी की टीमों के साथ ही वीआरटी व सीआरटी टीमे लगाई गई है जो अपने-अपने क्षेत्रों मे नियमित भ्रमण कर कोरेन्टाइन प्रवासियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सर्वलांस व कोरेन्टाइन की सूचनाएं कन्ट्रोल रूम मे नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन देती है।
जिलाधिकारी ने सभी प्रवासियों से कोरेन्टीन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होने कहा जो कोरेन्टीन प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता पाया जायेगा उन पर एफआईआर करते हुये सख्त कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार जिला पंचायतीराज अधिकारी अतुल प्रताप सिह ने समस्त ग्राम विकास अधिकारियोे को निर्देश दिये है कि कोविड 19 के दृष्टिगत प्रवासियों हेतु ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन व्यवस्था व्यय की प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों मे आने वाले सभी प्रवासी लोगों की निगरानी, क्वारंटीन करने हेतु आवश्यक सुविधा व पृथक कक्ष न होने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को निकटवर्ती विद्यालय, पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारंटीन किये जाने एवं इन स्थानो में बिजली,पानी साफ सफाई आदि व्यवस्थायें करने क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों पर नजर रखते हुए किसी लक्षण की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को सूचना उपलब्ध करवाने आदि का दायित्व ग्राम प्रधानों को सौपा गया है।
इस व्यवस्था के संचालन मे सहयोग हेतु सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती की है।
पंचायतीराज अधिकारी ने कहा है कि ग्राम पंचायत मे आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रतिपूर्ति के लिए अनुलापन व निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त कोविड 19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मे की जाने वाली व्यवस्थाओं, अनुश्रवण, जागरूकता आदि के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उन्होने कहा कि वित्त आयोग की गाइड लाइन के सापेक्ष ग्राम पंचायत की जी.पी.जी.डी. तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करेंगें। डीपीआरओ ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक संस्थानों की साफ सफाई,सेनिटाइजेशन, कोविड बचाव जागरूकता हेतु दीवार लेखन आदि पर व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वयं की ओ.एस.आर. वित्त आयोग की कंटैजेन्सी धनराशि से की जायेगी।
उन्होेनेे बताया कि स्वजल परियोजना द्वारा सभी ग्राम ंपचायतो ंमे सेनिटाइजेशन हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध करा दिया गया हैै साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी राजस्व ग्रामों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के खातों में पूर्व में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतो मे कोविड 19 हेतु किया जा सकता है। उन्होने कहा गांव मे जो प्रवासी बहुत गरीब क्वारंटीन सेंटरों मे है और वह व्यवस्था करने मे सक्षम नही हैं तो इनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत से की जाए तथा प्रतिपूर्ति के लिए वित्त आयोग की कन्टींजेंसी से अनुमन्य धनराशि से व्यय कर सकते है। ऐसे पात्र लोगों को तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष से राशन किट उपलब्ध करा दिये जा सकते है। उन्होेने कहा ग्राम पंचायत 50 प्रतिशत बेसिक फंड अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रवासियों के क्वारंटीन सरकारी भवनों, विद्यालयोें,पंचायत भवनों व अन्य सामुदायिक भवनों,आंगनबाडी भवनों में विद्युत फिटिंग, मरम्मत आदि के लिए चालू वित्तीय वर्ष के जीपीडीपी में व्यय कर सकती है।