Sunday, July 13, 2025
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पौड़ी जिले के 212 अध्यापकों का हुआ प्रमोशन। पौड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने जारी की प्रमोशन सूची।

पौड़ी गढवाल (हि. डिस्कवर)।

बहुत समय से अटकी अध्यापकों प्रमोशन की सूची आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा जारी कर दी गयी है। जिले के 212 बेसिक शिक्षा अध्यापकों के बम्पर प्रमोशन किये गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने 212 प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षकों की पदोन्नति आदेश जारी किए। राजकीय उच्च प्राथमिकी विद्यालय में 34 प्रधानाध्यापकों, 73 सहायक अध्यापक व 105 प्रधानाचार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रमोट किये गए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति रुकी हुई थी। विभागीय निर्देश के वाद जनपदीय पदोन्नति समिति के अनुमोदन के बाद प्रमोशन की सूची को अंतिम रूप दिया गया ।

लंबे समय से बेसिक शिक्षा में प्रमोशन के मामले लंबित थे। इधर, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस दिशा में होम वर्क करना शुरू किया। और पौड़ी जिले की बदहाल प्राइमरी शिक्षा पर फोकस करते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया।

प्रमोशन होने के बाद उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में विषय के शिक्षकों की तैनाती की गई। और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर बहुप्रतीक्षित प्रमोशन कर प्राइमरी एजुकेशन में जारी कमी को दूर किया गया। प्रमोशन पर शिक्षक संगठनों ने मंत्री धन सिंह रावत व जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज का आभार जताया।

देखें मूल आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 05 अप्रैल 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पदोन्नति समिति के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित प्रधानाध्यापक, रा०प्रा०वि० एवं सहायक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि० वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक लेवल-7 वेतनक्रम 44900-142400 की पदोन्नति प्रधानाध्यापक, रा० उ० प्रा०वि० वेतनक्रम रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4800 सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक लेवल-8 वेतनक्रम 47600-151100 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में की जाती है।

यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है जिसे बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली / प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 के किसी भी प्राविधान के अन्तर्गत अनियमित पाये जाने पर निरस्त किया जा सकेगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी एवं कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में आगामी तीन वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पदोन्नति के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा असत्य सिद्ध हो जाय, तो सम्बंधित की पदोन्नति निरस्त हो जाएगी।

देखें मूल आदेश-

मूल आदेश की प्रतिलिपि देखें:-

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