इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कसा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इमरान खान के भाषणों के सीधा प्रसारण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक इमरान के संस्थानों और अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने के टिप्पणी के बाद लगाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने इस रोक की पुष्टि की है।
पेमरा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इमरान खान का भाषण पेमरा नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा इमरान का भाषण संविधान के अनुच्छद 19 का उल्लंघन है। अधिसूचना के मुताबिक मॉनिटरिंग के बाद पहले से रिकॉर्ड भाषणों को ही प्रसारित किया जा सकता है। पेमरा ने छह पन्नों की अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान लगातार देश के संस्थानों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और उनके भाषणों से नफरत फैल रही है। पेमरा अध्यादेश 2002 की धारा 27 के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। नोटिफिकेशन में इमरान खान की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एफ9 पार्क में दिए भाषण का जिक्र किया गया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीटीआई प्रमुख सार्वजनिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। वह अपने भाषणों से नागरिकों को संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ भडक़ा रहे हैं। आगे कहा गया कि पूर्व पीएम ने स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान दिया है। इसके अलावा कहा गया कि उनका भाषण लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। पेमरा ने चैनलों को निर्देश न मानने पर सख्त चेतावनी की बात कही है।