हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी, कर्मचारी एवं मुख्य पुजारी समेत तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय से रविवार को आदेश पहुंचने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जीएमएस रोड इंद्रापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था, कि उनके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक दुकान कैंटीन के लिए किराए पर दी थी।
वर्ष 2014 में चाचा की मौत होने के बाद ट्रस्ट ने उन्हें वह दुकान बीस हजार रुपये सालाना किराए पर दे दी। आरोप है कि वर्ष 2015 में जबरन उन्हें दुकान से बेदखल करना चाहा। बताया कि चार अप्रैल 2022 को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टी बिन्दू गिरी, ट्रस्ट के कर्मचारी द्वारिका मिश्रा, मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी उनकी दुकान में कब्जा करने की नियत से घुस आए।
जब महिला ने उन्हें न्यायालय का आदेश दिखाया तो उसकी और उसकी बेटी के साथ अभद्रता की गई। इसके साथ ही आरोपी महिला और महिला की बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़िता का कहना है कि उसने इस मामले में शहर कोतवाली में शिकायत दी। मगर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि मनसा देेवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदू गिरी, कर्मचारी द्वारिका मिश्रा व मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।