Monday, January 19, 2026
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मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर मदन कौशिक ने दी सलाह। अनुच्छेद 151 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 164 भी पढ़ें।

● अफ़वाह मत उड़ाइए, उत्तराखंड में नहीं है कोई संवैधानिक संकट, उपचुनाव लड़ेंगे CM तीरथ और रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे।

● 151 के तहत आशंका जाहिर करने वालों को मदन कौशिक ने दी अनुच्छेद 164 का अध्ययन करने की सलाह।

देहरादून (हि. डिस्कवर)।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम में कोई दम नहीं है और यह उनकी बौखलाहट भर है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई तकनीकी पेंच नही है । 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियो की नियुक्ति करता है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के पैरा 4 में स्पष्ट है कि कोई मंत्री जो 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल दल का सदस्य नही हैं, उसे 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होगा और ऐसा न होने पर वह सदस्य नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली उस दिन एक वर्ष से अधिक समय चुनाव के लिए था इसलिए हम 151 की श्रेणी से बाहर है। अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं और सीट भी खाली है। चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और उसे तत्काल चुनाव कराना चाहिए।

राज्यपाल ने विधिवत रूप से शपथ कराई है। जिस संविधान के तहत शपथ हुई है उसी के तहत हम चुनाव लड़ना है। 151 के तहत आशंका जाहिर करने वाले मित्रों को अनुच्छेद 164 का भी अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट हार को लेकर है। सल्ट के सेमीफइनल के बाद अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पडेगा। भाजपा कुछ दिन बाद चुनाव सयोंजक भी घोषित करेगी और संगठन स्तर पर पूरी तैयारी है।

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