Saturday, October 19, 2024
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उत्तराखण्ड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल 2019 को होगा मतदान-सौजन्या!

देहरादून

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से वार्ता की।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तराखण्ड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल 2019 को मतदान होगा। सभी बूथों में एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटी उपलब्ध कराई जायेगी। मतदान प्रक्रिया ईवीएम द्वारा होगी। शत प्रतिशत वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा। माॅक पाॅल तीन चरणों में किया जा रहा है। एक बार एफएलसी के दौरान माॅक पोल किया जा चुका है। प्रत्याशियों के समक्ष व मतदान के दिवस भी शुरू में माॅक पोल किया जायेगा। बूथ लेबल पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया है। जो भी गाड़ियां रिजर्व ईवीएम लेकर जायेंगी, उन्हें जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया जायेगा। नोटा का आप्शन अन्त में रहेगा। प्रत्याशी के नामांकन चिन्ह के साथ फोटो भी रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में राजनीतिक पार्टियों, अधिकारियों व प्रत्याशियों को पूरी जानकारी दी जा रही है। राजनीतिक पार्टियों की कल ब्रीफिंग की जायेगी, अधिकारियों को आज ब्रीफ किया जा रहा है, जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कल ब्रीफ किया जा चुका है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा। यह एफिडेविट आॅन लाईन भी भरा जा सकता है। आॅनलाईन भरने के बाद नोटराईजेशन करने के बाद नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा। नई सुविधा नाम से एक पोर्टल बनाया गया जिस पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी। सभी बूथों का बूथ लेबल मैनेजमेंट बनाया गया है। जहां पर नेटवर्क की समस्या है, वहां पर रेडियो सैट के माध्यम से मतदान की जानकारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन की तिथि घोषित होने से निर्वाचन की समाप्ति तक रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाऊडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। 10 प्रतिशत बूथों पर लाइव वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग व सीसीटीवी कवरेज की जायेगी। मतगणना केन्द्रों पर मतगणना की पूरी वीडियोंग्राफी की जायेगी। बाॅर्डर व चैकपोस्ट पर वीडियोग्राफी कराने के लिए पुलिस को निर्देश दिये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च, 2019 को सायं 05ः00 बजे लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आयोग की आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में आयोग के विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाईट www.eci.gov.in     पर भी उपलब्ध है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुल सात चरणों में मतदान सम्पन्न होगा। उत्तराखण्ड राज्य की सभी पाँचों लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत एक चरण में दिनांक  11 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा।2.  आदर्श आचार संहिता समस्त मा॰ मंत्रीगणों एवं दर्जा प्राप्त समस्त राज्य मंत्रियों पर भी तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं राजनैतिक दलों, और मा॰ मंत्रीगणों को अवगत कराया जा चुका है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2019 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। दिनांक 31 जनवरी, 2019 के पश्चात निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया एवं 25 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस व “Voter Verification & Information Programme (VVIP)” के अन्तर्गत दिनांक 23 व 24 फरवरी, 2019 दो दिवसीय विशेष अभियान के दौरान प्राप्त दावे/आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है। यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि यदि कोई नागरिक दिनांक 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका नाम अभी भी वोटरलिस्ट में दर्ज नहीं है तो नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम दिनांक से 10 दिन पूर्व तक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रारूप-6 पर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।


उत्तराखण्ड राज्य में शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी है और सभी मतदाताओं के फोटोग्राफ भी निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हैं। मतदाताओं की सुविधा हेतु गत विधान सभा निर्वाचन की भाँति लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में भी प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिनांक से पूर्व Voter Slip वितरित की जायेगी ताकि किसी भी मतदाता को अपना निर्वाचक नामावली क्रमांक, मतदेय स्थल आदि का विवरण सुगमता से प्राप्त हो सके, किन्तु आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार उक्त Voter Slip  मतदान के समय मतदाता के पहचान के रूप में मान्य नहीं होगी। आयोग द्वारा निम्न 11 दस्तावेजों को पहचान हेतु विकल्प के रूप में अधिसूचित किये गये है।

  1.  पासपोर्ट।
  2. ड्राइविंग लाइसेन्स।
  3. राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र।
  4. बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक।
  5.  पैन कार्ड।
  6.  एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड।
  7.  मनरेगा जाॅब कार्ड।
  8. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
  10. सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र।
  11. आधार कार्ड।

उत्तराखण्ड राज्य के सभी मतदेय स्थलों पर EVM के साथ VVPAT उपयोग में लायी जायेगी। राज्य में FLC OK BU-24259, CU-15815  &  VVPAT-  उपलब्ध है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन में मतपत्रों पर चुनाव चिन्ह के साथ-साथ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यथियों का फोटोग्राफ भी प्रिन्ट होगा। लोक सभा सामान्य निर्वाचन में राज्य के 1207 मतदेय स्थलों पर आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण टीमों (Election Expenditure Monitoring Team) का   जनपद/विधान सभावार गठन कर लिया गया है, कुल 2733 टीमें गठित की गयी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी जनपदों में निर्वाचन कन्ट्रोल रूम स्थापित हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी निर्वाचन कन्ट्रोल स्थापित हो चुका है, जिसका फोन नम्बर 0135-2717401 है। सभी जनपदों में टोल फ्री नम्बर-1950 भी स्थापित है।

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