(मनोज इष्टवाल)
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड 19 के मध्यनजर आगामी 18 तारीख से जारी लॉक डाउन 4.0 के मध्यनजर देश के 30 जिलों में जहां सख्ती से लॉक डाउन जारी रखा है वहीं देश के विभिन्न राज्यों में ग्रीन ऑरेंज व रेड जोन में कई ढील भी दी गयी है।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार जहां पूरे देश में मेट्रो व हवाई सेवाएँ बन्द रखी गयी हैं वहीं इन तीनों जोन में स्पेशल ट्रेन व इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा। जबकि पूर्व की भांति शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल, जिम, सामूहिक भागीदारी/भीड़, 10 साल तक की उम्र के बच्चे, 65 साल से ऊपर उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, व 7 बजे शांय से 7 बजे सुबह तक घूमना पूर्ण पाबंदी के अंतर्गत आता है।
जिन क्षेत्रों में लॉक डाउन 4.0 के अंतर्गत पूरी छूट या बिशेष छूट दी गयी है उनमें ऑटो टैक्सि सेवा में 1+1, चार पहिया वाहन में 1+2, दुपहिया वाहन में 1+1 (रेड जोन में 1+0) इत्यादि सफर कर सकते हैं। तीनों जोन में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, अंतरजनपदीय, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य, दुकानें, ई-कॉमर्स सामान, डोमेस्टिक हेल्प, कृषि कार्य, कूरियर व पोस्टल सेवाएं, बैंक व वित्तीय सेवाएं पूर्ण रूप से खोल दी गयी है

