देहरादून 20 सितम्बर, 2018 (हि.डिस्कवर)
उत्तराखण्ड विधानसभा के गतिमान विधान सभा सत्र के तीसरे दिन आज माननीय विधायक राजकुमार द्वारा नियम-58 के अन्तर्गत मा0 जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी गरिमा के अनुकूल सम्मान न देने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराकर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की माॅग की गई थी।
प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने सरकारी कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने हेतु पूर्व से ही विद्यमान दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया तथा करते तथा जनप्रतिनिधियों के सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि हालांकि पूर्व से ही शासनादेश में व्यवस्थायें विद्यमान हैं, फिर भी इस महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुये नये सिरे से कड़े निर्देश निर्गत किये जायेंगे तथा सुनिश्चित कराया जायेगा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन हो सके। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में शिथिलता प्रदर्शित की जायेगी तो उसके विरूद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त के माध्यम से सरकार का स्पष्ट पक्ष/तथ्य आने तथा उठाये गये बिन्दु का समाधान हो जाने के उपरान्त मा0 विधानसभा अध्यक्ष ने विषय को अग्राह्य किया।
उत्तराखण्ड विधानसभा के गतिमान सत्र में आज माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश द्वारा नियम-58 के अन्तर्गत भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुब्बनपुर में डाॅ0 भीमराम अम्बेडकर जी की मूर्ति को अज्ञात लोगों द्वारा समय-समय पर खण्डित करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराकर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की माॅग की गई थी।
प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि ग्राम खुब्बनपुर में डाॅ0 भीमराम अम्बेडकर की खण्डित प्रतिमा को तत्काल हटाकर नई प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में तत्काल सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। घटना का तत्काल अनावरण करने तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये थानाध्यक्ष भगवानपुर के पर्यवेक्षण में 05 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अन्य स्थानों पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाये, इसके लिये सभी थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं तथा अन्य इलैक्ट्राॅनिक उपकरणों के माध्यम से भी प्रतिमाओं की देखभाल एवं सुरक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं।
संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त के माध्यम से सरकार का स्पष्ट पक्ष/तथ्य आने के उपरान्त विधानसभा अध्यक्ष ने विषय को अग्राह्य किया।
उत्तराखण्ड विधानसभा के गतिमान सत्र में आज माननीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार द्वारा नियम-58 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराकर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की माॅग की गई थी।
प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने उक्त सम्बन्ध में सरकार का पक्ष रखते हुये अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) द्वारा विभिन्न विभागों में मांग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों को कुशल, अर्द्धकुशल श्रेणी व अधिकारी वर्ग के अनुसार मानदेय नियत किया गया है। उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपनल कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटिशन संख्या- (पल0आई0एल0)/116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य विचाराधीन है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त के माध्यम से सरकार का स्पष्ट पक्ष/तथ्य आने तथा प्रकरण मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने विषय को अग्राह्य किया।
उत्तराखण्ड विधानसभा के गतिमान सत्र में आज सदन में प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत कार्यस्थगन की सूचना देकर चर्चा कराने की मांग की गयी तथा हंगामा किया।
प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने विपक्ष द्वारा किये जा रहे हंगामे को निराधार बताते हुये कहा कि प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है तथा कानून का राज स्थापित करने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस-प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। अपनी बात पर बल देते हुये संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जघन्य अपराधों यथा डकैती, लूट, गृहभेदन, वाहन चोरी एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में कमी आयी है। इस वर्ष प्रथम 08 माह में घटित अपराधों में से 80 प्रतिशत का अनावरण किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा प्रभावी कार्यवाही करते हुये 14.94 करोड़ का मादक पदार्थ एवं 11.12 करोड़ की अवैध शराब बरामद की गई है। मा0 मंत्री जी ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुये अवगत कराया कि गुण्डा तस्करों एवं माफियाओं के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा चलाये जा रहे आॅपरेशन स्माइल एवं आॅपरेशन शिनाख्त, मोबाइल फोन रिकवरी सेल, साईबर क्राइम एवं विदेशी गिरोहों के भण्डाफोड़ का उल्लेख करते हुये पुलिस द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों से अवगत कराया तथा प्रदेश की यातायात व्यवस्था, चारधाम/हेमकुण्ड साहिब यात्रा, काॅवड़ मेले, छात्र-संघ चुनाव, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस-प्रशासन द्वारा चाक-चैबन्द व्यवस्थायें सकुशल सम्पन्न कराने की सराहना की।
नोटिस का जवाब देते हुये संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त द्वारा स्पष्ट आंकड़ों एवं प्रभावशाली ढंग से तथ्यों के आधार पर विपक्ष के आरोपों का खण्डन किया तथा मा0 विधानसभा अध्यक्ष से विषय को अग्राह्य करने का अनुरोध किया। मा0 अध्यक्ष, विधानसभा द्वारा अन्ततः नियम-310 के अन्तर्गत उठाये गये उक्त बिन्दु को अग्राह्य करते हुये सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश दिये। मा0 अध्यक्ष, विधानसभा द्वारा उक्त विषय को नियम-58 के तहत सुनने की अनुज्ञा प्रदान की गई।